एक्सप्रेस बिल ऑफ लैडिंग एक प्रकार का बिल ऑफ लैडिंग (बी/एल) है जिसमें वाहक को नामित प्राप्तकर्ता को माल वितरित करने के लिए बाध्य किया जाता है और कोई भी मूल बिल ऑफ लैडिंग (ओबीएल) जारी नहीं किया जाता है। इसमें माल को "जारी" करने की आवश्यकता नहीं होती है।
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